दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा ऑड-ईवन फॉर्मूला, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला

Delhi Odd-Even Rule: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है।इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवायल में उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली ऑड ईवन लागू होगा। 13 से 20 नवंबर के बीच इसे लागू किया जाएगा। आज ही दिल्ली सचिवालय में हाई लेवल बैठक हुई थी।

प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के अगले चरण को भी लागू कर दिया है। लेकिन फिर भी दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 10 नवंबर तक के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक्स पर लिखा कि ‘चूंकि प्रदूषण का स्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है, इसलिए दिल्ली में प्राथमिक स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। ग्रेड 6-12 के लिए स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं में शिफ्ट होने का विकल्प दिया गया है’

दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रदूषण को लेकर हाई लेवल बैठक की इस बैठक में मंत्री गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बीते दिन के मुकाबले दिल्ली में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सा सुधार हुआ है। लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है।

साल 2016 की जनवरी में जब वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मुश्किलें आ रही थीं, तब दिल्ली सरकार पहली बार ऑड-ईवन नियम लागू किया था. इसके बाद यह नियम अप्रैल 2016 में भी लागू हुआ. नियम यही था कि 2, 4, 6, 8 और 0 वाली तारीखों पर ईवन नंबर की गाड़ियां चलाई जा सकेंगी. वहीं, 1, 3, 5, 7 और 9 वाली तारीखों पर ऑड नंबर प्लेट की गाड़ियां सड़कों पर उतर सकेंगी ।

दिल्ली में लागू किया जा रहा GRAP-4
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के अंदर आवश्यक सेवाएं वाले ट्रक और CNG, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलावा सभी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। अब दिल्ली में सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पर पूरी तरह से बंद होंगे।

1. दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। हालांकि, जरूरी सामान लाने वाले व सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों पर पाबंदी से छूट दी गई है।
2. दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल संचालित माल वाहनों पर प्रतिबंध। जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट मिलेगी।
3. एनसीटी दिल्ली व एनसीआर में डीजल चलित चार पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। हालांकि, आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। इस श्रेणी में केवल बीएस-6 वाहन चल सकते हैं।
4. एनसीआर में उद्योगों पर पाबंदी। जहां पीएनजी ईंधन की सुविधा नहीं है और सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन का उपयोग किया जा रहा है तो रोक लगेगी। हालांकि, दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी जाएगी।
5. निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर रोक। इसके अलावा फ्लाईओवर, राजमार्ग, पुल व पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक।
6. केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
7. एनसीआर राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
8. राज्य सरकारें स्कूल व कॉलेज को बंद करने के साथ गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर सकती है।