मथुरा में मिलावट करने वाले खाद्य कारोबारियों पर लगा 66 लाख 95 हजार रु का जुर्माना

मथुरा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मिलावट के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जांच हेतु संग्रहित नमूना की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत मिलावट खोरी करने वाले खाद्य करवाणियों के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी प्रशासन के न्यायालय में मुकदमा दायर किए गए। न्यायालय द्वारा मिलावट खोरी करने वाले कारोबारियों पर 66 लाख 95 हजार रुपए का जुर्माना लगाया । इससे पूर्व माह में 138 खाद्य कारोबारी पर 51 लाख 99 हजार जुर्माना लगाया जा चुका है।
उमर मोहम्मद निवासी हसनपुर होडल पलवल, परमानंद निवासी प्रखम, हन्नान मोहम्मद निवासी शेरगढ़, डोरी लाल निवासी बड़ी हवेली गोवर्धन पर मिलावटी दूध व पनीर विक्रय करने के कारण क्रमशः 70000,60000,120000,55000, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ईजीडे मसानी चौक घटिया खजूर विक्रय करने पर 65000, संजय निवासी गुप्ता कॉलोनी राया मिलावटी पेडा ,भज्जू निवासी कोसीकला घटिया नमकीन, मोहित निवासी धोली प्याऊ मिलावटी पेड़ा का विक्रय करने पर क्रमशः 55000,65000,45000, आदि पर 66 लाख 95 हजार जुर्माना अधिरोपित किया गया। अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम न्यायालय द्वारा सुंदरलाल निवासी वृंदावन पर मिलावटी दही का विक्रय करने के कारण 1 वर्ष के कारावास की सजा तथा 5000 जुर्माना लगाया गया।
डॉ.गौरी शंकर सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों से अपील कि है कि वह गुणवत्ता युक्त खाद्य एवं पेय पदार्थ का ही विक्रय करें उनके द्वारा यदि मिलावट की जाती है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।