मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण का बड़ा एक्शन: अवैध निर्माणों पर चला चाबुक, 4 दुकानें और होटल ‘अजीत पैलेस’ सील

मथुरा । मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने सोमवार को अवैध और बिना मानचित्र स्वीकृति के कराए जा रहे निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने सौंख रोड स्थित भादल में बनी 4 अवैध दुकानों और गोवर्धन में 450 वर्ग मीटर क्षेत्र में संचालित ‘होटल अजीत पैलेस’ को पूरी तरह सीलबंद कर दिया।

प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार पहली कार्रवाई भादल (सौंख) क्षेत्र में की गई। यहाँ राम किशोर द्वारा लगभग 200 वर्ग मीटर भूखंड पर बिना किसी स्वीकृत मानचित्र या अनुमति के सामने की तरफ 04 दुकानों/व्यावसायिक ढाँचे का अनाधिकृत निर्माण कराया जा रहा था। गोवर्धन कस्बा में ‘होटल अजीत पैलेस’ पर भी ताला सील लगाया गया।

गोवर्धन क्षेत्र के ग्राम जतीपुरा-गाठोली रोड पर अजीत मोहन कौशिक द्वारा 450 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूतल पर बिना किसी स्वीकृति के ‘होटल अजीत पैलेस’ का संचालन किया जा रहा था। मौके पर कोई भी स्वीकृति पत्र या वैध दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर वाद (आई.डी. संख्या: MTDA/Z2/00001269) योजित किया गया था।
इस दौरान

विपक्षी पक्षों द्वारा प्राधिकरण के समक्ष कोई स्वीकृत मानचित्र या वैध दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण, उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत 07 सितंबर 2026 को इन दोनों अवैध निर्माणों को सीलबंद कर दिया गया।

यह पूरी कार्रवाई प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एन लक्ष्मी के निर्देशन एवं सचिव आशीष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में हुई। प्राधिकरण प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए किए जाने वाले अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।