बड़ा फैसला : 9 से अधिक सिम रखने वालों को नहीं मिलेगा नया मोबाइल कनेक्शन

नई दिल्ली । केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने मोबाइल सिम कार्ड को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर निर्धारित अधिकतम नौ मोबाइल कनेक्शन की सीमा पार नहीं कर सकेगा। नए नियम 24 अगस्त 2026 से लागू होंगे। डीओटी की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (टीएसपी) ऐसे ग्राहकों की पहचान के लिए जरूरी तकनीकी और संगठनात्मक व्यवस्था करेंगे, जिनके नाम पर पहले से नौ मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं और वे नया कनेक्शन लेने का प्रयास करते हैं। ऐसे ग्राहकों को सूचित किया जाएगा कि उनके नाम पर मोबाइल कनेक्शन की अधिकतम सीमा पूरी हो चुकी है और उन्हें नया कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता।

सीएएफ में देनी होगी मौजूदा सिम की जानकारी

नए निर्देशों के तहत मोबाइल कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों को कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (सीएएफ) में यह जानकारी देनी होगी कि अलग-अलग टेलीकॉम ऑपरेटरों और लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में उनके नाम पर पहले से कितने मोबाइल कनेक्शन हैं।
डीओटी के अनुसार तय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जानकारी विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) पर उपलब्ध है। यह प्लेटफॉर्म अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों से प्राप्त ग्राहक संबंधी जानकारी के आधार पर ऐसे मामलों की पहचान करने में मदद करता है।

सीमा से अधिक कनेक्शन पर होगी कार्रवाई

डीआईपी के माध्यम से टेलीकॉम कंपनियां उन ग्राहकों की पहचान कर सकेंगी, जिनके नाम पर नौ सिम कार्ड की अधिकतम सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। डीओटी ने स्पष्ट किया है कि जब तक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर सीएएफ की शर्तों के अनुरूप जरूरी उपाय लागू नहीं करते, तब तक तय सीमा से अधिक सक्रिय किए गए मोबाइल कनेक्शन को तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। यह निलंबन तब तक जारी रहेगा, जब तक ग्राहक के नाम पर निर्धारित मोबाइल कनेक्शन की सीमा से अधिक होने से संबंधित मामला सुलझ नहीं जाता।