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#The Governor has no power to permanently stall the bill: Supreme Court

राज्यपाल के पास बिल को हमेशा के लिए रोकने का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि राज्यपाल विधानसभा से पास हुए बिलों को अनंत काल तक अपने पास नहीं लटका सकते।…
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