मथुरा । जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ०प्र० जवाहर भवन लखनऊ के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के अन्तर्गत माह अप्रैल 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न व बाजरा का निःशुल्क वितरण माह अप्रैल 2024 के सापेक्ष दिनांक 30 अप्रैल से 01 मई तक वितरण तिथि विस्तारित किए जाने के निर्देश दिये गये हैं।
जनपद के समस्त कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि उक्त अवधि में अवशेष अन्त्योदय कार्ड पर 14 किग्रा गेहूँ, 14 किग्रा चावल व 07 किग्रा बाजरा तथा पात्र गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट 01 किग्रा गेहूँ 02 किग्रा चावल व 02 किग्रा बाजरा का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। 01 मई तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा, मोबाइल ओटीपी के माध्यम से वितरण की सुविधा दिनांक 29 अप्रैल के साथ-साथ 01 मई को भी उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा 01 मई तक कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने की सुविधा भी रहेगी।