अमेरिका में ग्रीन कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव: अब आवेदन के लिए देश छोड़ना होगा अनिवार्य, भारतीयों पर पड़ेगा सीधा असर
वॉशिंगटन । अमेरिका में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) द्वारा लागू इस नए नियम के अनुसार, ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान अब आवेदकों को अमेरिका छोड़ना होगा। पहले विदेशी नागरिक अस्थाई वीजा पर रहते हुए अमेरिका में ही रहकर ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया पूरी कर सकते थे, लेकिन अब उन्हें अपने गृह देश वापस जाकर इमिग्रेंट वीजा के लिए आवेदन करना होगा।
प्रशासन का तर्क है कि यह बदलाव इमिग्रेशन सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाने और वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी रुकने (ओवरस्टे) की समस्या को कम करने के लिए किया गया है। प्रवक्ता जैक काहलर के अनुसार, इस कदम से विभाग को मानव तस्करी और अन्य महत्वपूर्ण आवेदनों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। इस नीति से अमेरिका में मौजूद लाखों अस्थाई वीजा धारकों, जिनमें भारतीय छात्र, शोधकर्ता और H-1B वीजा पर कार्यरत पेशेवर शामिल हैं, पर व्यापक प्रभाव पड़ने की आशंका है।
इस नई नीति की इमिग्रेशन एडवोकेसी ग्रुप्स द्वारा कड़ी आलोचना की जा रही है। FWD.us जैसे संगठनों का मानना है कि यह बदलाव 70 वर्षों से चली आ रही कानूनी और प्रशासनिक परंपराओं के विरुद्ध है और इससे हजारों परिवारों के लिए अनिश्चितता पैदा हो गई है। यह नियम उन लोगों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है जो लंबे समय से अमेरिका में अपनी स्थिति को एडजस्ट करने की प्रक्रिया में थे। अब आवेदकों को विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, ग्रीन कार्ड पाने के लिए अनिवार्य रूप से अमेरिका से बाहर जाना होगा।