गोवा क्लब अग्निकांड मामले में लूथरा भाइयों बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत

पणजी । गोवा के चर्चित नाइटक्लब अग्निकांड मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। अदालत ने क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब इस मामले में फर्जी दस्तावेजों के जरिए लाइसेंस लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। 6 दिसंबर 2025 को हुए इस हादसे में 25 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया था।

मापुसा की अतिरिक्त सत्र अदालत ने शुक्रवार को दोनों भाइयों की याचिका खारिज कर दी। उनके वकील पराग राव ने बताया कि कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल दोनों आरोपी नॉर्थ गोवा की कोलवाले सेंट्रल जेल में बंद हैं। आग लगने के बाद दोनों थाईलैंड भाग गए थे, लेकिन 17 दिसंबर को उन्हें वहां से डिपोर्ट कर भारत लाया गया था।

मापुसा पुलिस ने लूथरा भाइयों के खिलाफ फर्जीवाड़े का केस दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने एक्साइज विभाग से लाइसेंस लेने के लिए नकली दस्तावेज जमा किए। खास तौर पर स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर फर्जी बनाकर एनओसी तैयार की गई और उसी के आधार पर क्लब चलाया गया।

इस मामले में एक अन्य मालिक अजय गुप्ता को पहले ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे में लूथरा भाइयों को राहत नहीं मिलने से केस में नया अंतर साफ नजर आ रहा है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि कोर्ट ने दोनों भाइयों की भूमिका को ज्यादा गंभीर माना है।