गैंगस्टर एक्ट का बड़ा प्रहार: गोवर्धन पुलिस ने 3.5 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क की

चार शातिर अपराधियों पर शिकंजा

मथुरा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना गोवर्धन पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए संगठित गिरोह बनाकर अपराध से अर्जित की गई करीब 3.5 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी। अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी गोवर्धन के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक गोवर्धन द्वारा ग्राम जुल्हैंदी निवासी अभियुक्त रामवीर दीक्षित, रमाकान्त दीक्षित, देवेन्द्र दीक्षित एवं कमलचन्द्र उर्फ कमलकान्त के विरुद्ध धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की गई।
न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में 28 फरवरी 2026 को क्षेत्राधिकारी गोवर्धन एवं नायब तहसीलदार सदर के निर्देशन में ग्राम जुल्हैंदी स्थित अभियुक्तों की चल-अचल संपत्तियों पर कुर्की के बोर्ड लगाए गए तथा मुनादी कराई गई। कुर्क की गई संपत्तियों में करीब 1.17 हेक्टेयर भूमि, दो जेसीबी मशीनें, मारुति सुजुकी ब्रेजा व स्विफ्ट कार तथा पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक के खाते शामिल हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपये आंकी गई है। पुलिस के अनुसार अभियुक्तों के विरुद्ध मारपीट, धोखाधड़ी, पोक्सो एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराध से अर्जित संपत्ति को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा तथा आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।