मृतक अधिवक्ता के परिजनों को मिलेगी 6 लाख रु की आर्थिक सहायता
दीवानी परिसर के सामने का रोड है प्रात: 11 बजे से चार बजे तक रहेगा बन्द
एसएसपी कार्यालय के बराबर तीन हजार वर्ग गज जमीन पर बनेंगे नए चैम्बर
मथुरा। बार एसोसिएशन मथुरा की साधारण सभा अध्यक्ष एड. ठा. मदन गोपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई इसमें अधिवक्ता हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में निर्णय लिया गया कि अधिवक्ता मृतक राशि जो पूर्व में तीन लाख से पांच लाख रुपये इसी रिज्यूम द्वारा वर्ष 2023- 24 में की गई थी। उसे साधारण सभा की मीटिंग में 6 लाख कर दिया गया जो 01 सितम्बर 2024 से प्रभावी होगी। इसके अलावा दीवानी परिसर के सामने जो आवागमन का रोड है उसे 11 बजे से चार बजे तक बन्द करने का प्रस्ताव पास पास हुआ है जिसकी सहमति पुलिस प्रशासन द्वारा ली जा चुकी है। बार कार्यालय जो कि इसी रिज्यूम के द्वारा एक मंजिल बनाया जा चुका है जो दीवानी परिसर में है उसके ऊपर दो मंजिला इमारत अधिवक्ताओं के चैम्बर हेतु बनाये जाने की सहमति प्रदान की गई है। एसएसपी कार्यालय के बराबर करीब तीन हजार वर्ग गज जमीन पर अधिवक्ताओं के लिये चैम्बर बनाने की सहमति भी आम सभा द्वारा दी गई है।
पूर्व में संविधान में कोई भी अधिवक्ता दो बार एक पद पर रहने के बाद चुनाव आजीवन नहीं लड़ सकता था जो प्रतिबन्ध था उसे भी आज आम सभा की बैठक में संशोधन कर दिया है अब कोई भी अधिवक्ता कभी भी कितनी बार चुनाव लड़ सकता है। संचालन बार सचिव एडवोकेट गोपाल गौतम उर्फ आई द्वारा किया गया।
साधारण सभा में संविधान संशोधन समिति के संयोजक केके अरोड़ा, खेमचन्द शर्मा, ठा रामवीर सिंह फौजी, छैल बिहारी गौतम, वीरेन्द्र सारास्वत, ठा. करनवीर सिंह, आकाश सक्सेना, मनीष चौधरी, तेजपाल सिंह, अनोखे लाल शर्मा, एसके ठाकुर, सुरेन्द्र चतुर्वेदी (उपाध्यक्ष), बृजेश गौतम (कोषाध्यक्ष) आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।