तीन महीने जेल में रहेंगे राजपाल यादव, चेक बाउंस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई सजा
नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कई चेक बाउंस मामलों में अभिनेता राजपाल यादव की दोषी ठहराये जाने को बरकरार रखते हुए उन्हें सात मामलों में से प्रत्येक में तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। ये सभी सजाएं साथ चलेंगी। न्यायाधीश स्वर्ण कांत शर्मा ने मामले की सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। न्यायालय ने श्री यादव को प्रत्येक मामले में एक करोड़ पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया, जिसमें से एक करोड़ चार लाख 75 हजार रुपये शिकायतकर्ता को और 25 हजार रुपये राज्य को दिए जाने हैं।
उच्च न्यायालय ने राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव को भी प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 5 लाख 51 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि समझौते का सम्मान करने के कई अवसर मिलने के बावजूद, श्री यादव अपने वादों को पूरा करने में विफल रहे और अंततः उन्होंने कहा कि वह आगे भुगतान करने के बजाय जेल जाने के लिए तैयार हैं। अदालत ने उन्हें इस फैसले को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती देने के लिए दो महीने का समय दिया है और उन्हें परिवीक्षा का लाभ देने से इनकार कर दिया।