​मथुरा कोर्ट का बड़ा फैसला: दोषी करन सिंह पर 12 हजार का जुर्माना, जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा आरोपी

​मथुरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मथुरा पुलिस को बुधवार को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। थाना कोसीकलां क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने और उसे जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
​मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में थाना कोसीकलां में अभियुक्त करन सिंह पुत्र घीसा (निवासी ग्राम जाव) के विरुद्ध धारा 323, 354, 506 और 7/8 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्त पर एक नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप था।

​वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देशन में पुलिस टीम और लोक अभियोजक ने इस मामले में कोर्ट के समक्ष ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए। एडीजे/स्पेशल पोक्सो कोर्ट, मथुरा ने साक्ष्यों के आधार पर बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए करन सिंह को दोषी करार दिया।

​न्यायालय का आदेश मुताबिक़ ​03 वर्ष का सश्रम कारावास। ​अर्थदण्ड: 12,000/- रुपये का जुर्माना (जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान)।

​एडीजी आगरा जोन और डीआईजी आगरा परिक्षेत्र के मार्गदर्शन में मथुरा पुलिस द्वारा की गई इस गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी पैरवी की सराहना की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस सजा से महिला अपराधों में लिप्त अपराधियों के बीच एक कड़ा संदेश जाएगा।