GST Council Meeting: अब सिर्फ 5% और 18% के स्लैब , जीएसटी काउंसिल ने दी मंजूरी , जूते-चप्पल और कपड़े होंगे सस्ते

नई दिल्ली । जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंत्री समूह के सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अब जीएसटी में सिर्फ 5 और 18% के दो ही स्लैब होंगे। खास बात है कि जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जीएसटी की दरों को युक्तिसंगत बनाने पर सभी राज्यों ने सहमति दी है। रोजमर्रा की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी की दरों को कम किया गया है।

पहले का स्लैब नया स्लैब प्रभावित वस्तुएं
5% 0% यूएचटी दूध, छेना और पनीर, सभी भारतीय ब्रेड्स, रोटी, पराठा, चपाती
12–18% 5% सॉस, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, घी, बटर, इंस्टैंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, प्रीज़र्व्ड मीट
28% 18% एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े टीवी (अब सभी टीवी 18% पर), डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, मोटरसाइकिल (350 सीसी या कम)
एसी और टीवी जैसे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में आएंगे। डाई फ्रूट्स, अचार, कॉर्न फ्लेक्स, चीनी और शुगर क्यूबस जैसे कई सामान 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, सीमेंट पर 28 फीसदी के बजाय 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। 1200 CC के अंदर आने वाली कारें और 350 CC के अंदर आने वाली बाइक पर जीएसटी की दर 18 फीसदी होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हेयर ऑयल, साबुन, बार, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल वियर पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि यूएचटी दूध और ब्रेड पर जीएसटी की दर जीरो होगी। सरकार ने कहा कि पान, मसाला, सिगरेट समेत अन्य शिन प्रोडक्ट्स पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, लग्जरी प्रोडक्ट्स पर भी 40 फीसदी जीएसटी होगा।