मथुरा में डीएम ने गैंगस्टर की 11 लाख रु से अधिक की संपत्ति सहित कार मकान कुर्क करने के दिए आदेश
मथुरा। जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह ने गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मनीष प्रताप सिंह उर्फ मांगेराम पुत्र रामकिशन नि रांची बांगर हाल निवासी लखनऊ की रुपए 11 लाख 11 हजार की चल/अचल सम्पत्तियों को कुर्क किये जाने के आदेश पारित किए गए है। उपरोक्त कुर्क की गयी अचल सम्पतियों के सर्वोत्तम हित में उसका प्रबन्धन करने के लिये कदम्ब बिहार (रांची बांगर) स्थित कालोनी में म.नं. के.डी.वी.-83/5 क्षेत्रफल 37.17 व.मी. (निर्माण कराया गया पक्का मकान) अचल सम्पत्ति का प्रशासक उप जिला मजिस्ट्रेट सदर को नियुक्त किया गया है व चल सम्पत्ति वाहन (डीएल 2सीएएन 7013 – बैंगनार कार) का प्रशासक प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली को नियुक्त किया है।
प्रशासकों द्वारा उक्त कुर्क की गयी सम्पत्ति के उचित और प्रभावी प्रबन्धन के लिये पुलिस सहायता की व्यवस्था किये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है। उक्त कुर्क की गयी सम्पत्ति के आदेश के बावत यदि आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति को अपना अभ्यावेदन देना हो तो वह कुर्क की गयी तिथि से तीन माह के भीतर जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है यदि नियत तीन माह के भीतर उपरोक्त कुर्की के विरूद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त नही होता है तो यह समझा जायेगा कि किसी को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नही करना है, और मामले को मु.अ.सं. 179/2025 धारा 2/3 उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कोतवाली जनपद मथुरा के अपराध का विचारण करने के लिये अधिकारितायुक्त न्यायालय (गैंगेस्टर न्यायालय) मथुरा को भेज दिया जायेगा।