नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता के अलावा सीबीआई और ईडी समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई और ईडी को कानून के तहत उचित कार्रवाई करने की छूट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ईडी और संबंधित अधिकारियों से कहा है कि फिलहाल इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष कोई जांच रिपोर्ट दाखिल न की जाए। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से भी कहा है कि वह 20 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई को तब तक स्थगित रखे जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले में आगे सुनवाई नहीं कर लेता।
हालांकि यह अंतरिम व्यवस्था है। मामले में अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट संबंधित पक्षों के जवाब मिलने के बाद राहुल गांधी की याचिका पर आगे सुनवाई करेगा।
यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की घोषित आय की तुलना में उनके पास अधिक संपत्ति है और इस मामले की जांच की आवश्यकता है। मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि यदि राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर आरोपों वाली शिकायत प्राप्त हुई है तो उसकी सत्यता की जांच की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र बताया था। साथ ही जांच की प्रगति से अदालत को अवगत कराने को कहा गया था।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद फिलहाल इस मामले में जांच रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल नहीं की जा सकेगी और 20 अगस्त की सुनवाई भी स्थगित रहेगी। अब शीर्ष अदालत में होने वाली अगली सुनवाई और संबंधित पक्षों के जवाब पर मामले की आगे की दिशा निर्भर करेगी।