सिद्धार्थनगर (उप्र)| उत्तर प्रदेश में एक स्थानीय अदालत ने एक महिला के खिलाफ नाबालिग लड़के का यौन शोषण करने का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस ने आदेश का पालन करते हुए महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अदालत ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत आदेश जारी किया और फिर इसके बाद महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
खबरों के मुताबिक 45 साल की मोमिना खातून ने जुलाई 2016 में पहली बार लड़के का यौन उत्पीड़न किया था। यह ट्यूशन पढ़ने के लिए महिला के पड़ोसी के घर आता था। जुलाई 2016 के बाद भी महिला ने बार-बार लड़के का उत्पीड़न किया। पिछले साल दिसंबर में वह 2 बदमाशों के साथ लड़के के घर गई और उसके परिवार से लड़के की शादी अपनी बेटी से करने को कहा। इतना ही नहीं उसने लड़के के परिजनों को धमकाया भी कि वह लड़के को फर्जी केस में फंसा देगी। अब यह लड़का ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है।
सदर पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र यादव ने कहा, “लड़के का परिवार कोर्ट में गया और महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस महिला की तलाश कर रही है।”